Friday, October 30, 2026
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गौतमबुद्धनगर में बोनस को लेकर श्रम विभाग की अपील, अफवाहों से बचें श्रमिक और सेवायोजक

बोनस भुगतान को लेकर भ्रामक सूचनाओं पर श्रम विभाग ने किया आगाह

पात्र कर्मचारियों को 30 नवंबर तक बोनस भुगतान करने की अपील, शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

गौतमबुद्धनगर, 29 अक्टूबर 2026। वेतन और बोनस भुगतान को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही भ्रामक सूचनाओं के बीच गौतमबुद्धनगर के अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी ने श्रमिकों और सेवायोजकों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वेतन और बोनस से संबंधित जानकारी केवल आधिकारिक सरकारी स्रोतों और श्रम विभाग से प्राप्त करें। बिना पुष्टि के किसी भी सूचना पर विश्वास करने या उसे आगे साझा करने से बचें।

मुख्य बिंदु

  • श्रम विभाग ने वेतन और बोनस से जुड़ी अपुष्ट सूचनाओं से बचने की अपील की।
  • बोनस की पात्रता के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 30 दिन काम करना जरूरी बताया गया है।
  • निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्र कर्मचारियों का मासिक वेतन 21,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • विभाग ने सेवायोजकों से 30 नवंबर तक देय बोनस का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा।
  • शिकायत और जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 8796355216 जारी किया गया है।

आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त करें जानकारी

अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी ने बताया कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से वेतन व बोनस भुगतान के संबंध में कई तरह की असत्य और भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। ऐसी अपुष्ट जानकारियों से श्रमिकों और सेवायोजकों के बीच अनावश्यक भ्रम पैदा हो रहा है। इसका असर औद्योगिक शांति और कानून-व्यवस्था पर भी पड़ सकता है।

उन्होंने श्रमिकों और सेवायोजकों से अपील की कि वे किसी भी संदेश या दावे पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करें। वेतन और बोनस से जुड़े नियमों की जानकारी श्रम विभाग या अन्य आधिकारिक सरकारी स्रोतों से ही प्राप्त करें। उन्होंने यह भी कहा कि गूगल या चैटजीपीटी से मिली जानकारी को आधिकारिक पुष्टि के बिना अंतिम रूप से सही न मानें।

बोनस पाने के लिए क्या हैं पात्रता की शर्तें?

श्रम विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, बोनस की पात्रता निर्धारित करने के लिए कुछ शर्तें बताई गई हैं। इनमें संबंधित वित्तीय वर्ष में कम से कम 30 दिन काम करना और कर्मचारी का मासिक वेतन 21,000 रुपये से अधिक नहीं होना शामिल है।

इसके अलावा, संबंधित प्रतिष्ठान में 20 या उससे अधिक कर्मचारी नियोजित होने चाहिए और प्रतिष्ठान पांच वर्ष से अधिक पुराना होना चाहिए। विभाग की विज्ञप्ति में बोनस की दर न्यूनतम 8.33 प्रतिशत से अधिकतम 20 प्रतिशत तक उपलब्ध एलोकेबल सरप्लस के आधार पर निर्धारित होने की जानकारी दी गई है।

बोनस की पात्रता और भुगतान लागू कानूनों तथा संबंधित परिस्थितियों के अनुसार तय होते हैं। इसलिए किसी कर्मचारी को बोनस मिलने की स्थिति का निर्धारण केवल एक शर्त के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए।

30 नवंबर तक बोनस भुगतान सुनिश्चित करने की अपील

अपर श्रमायुक्त ने सभी सेवायोजकों से अपील की है कि वे कर्मचारियों को देय बोनस का भुगतान निर्धारित समय के भीतर सुनिश्चित करें। विभाग की विज्ञप्ति में बोनस भुगतान के लिए 30 नवंबर तक की समयसीमा बताई गई है।

विज्ञप्ति के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को बोनस अगले वर्ष नियमानुसार देय होगा। कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे बोनस की पात्रता, गणना और भुगतान से संबंधित जानकारी आधिकारिक माध्यमों से प्राप्त करें।

शिकायत के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर

श्रम विभाग ने श्रमिकों से किसी भी अफवाह या अपुष्ट संदेश को आगे साझा न करने की अपील की है। यदि किसी कर्मचारी को बोनस की पात्रता, गणना या भुगतान से संबंधित शिकायत अथवा समस्या है, तो वह गौतमबुद्धनगर के संबंधित क्षेत्रीय श्रम कार्यालय से संपर्क कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, समस्या के समाधान और संबंधित जानकारी के लिए 8796355216 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। विभाग ने श्रमिकों और सेवायोजकों से नियमों की सही जानकारी प्राप्त करने तथा अनावश्यक भ्रम से बचने का आग्रह किया है।

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गौतमबुद्धनगर में बोनस को लेकर श्रम विभाग की अपील, अफवाहों से बचें श्रमिक और सेवायोजक

बोनस भुगतान को लेकर भ्रामक सूचनाओं पर श्रम विभाग ने किया आगाह

पात्र कर्मचारियों को 30 नवंबर तक बोनस भुगतान करने की अपील, शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

गौतमबुद्धनगर, 29 अक्टूबर 2026। वेतन और बोनस भुगतान को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही भ्रामक सूचनाओं के बीच गौतमबुद्धनगर के अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी ने श्रमिकों और सेवायोजकों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वेतन और बोनस से संबंधित जानकारी केवल आधिकारिक सरकारी स्रोतों और श्रम विभाग से प्राप्त करें। बिना पुष्टि के किसी भी सूचना पर विश्वास करने या उसे आगे साझा करने से बचें।

मुख्य बिंदु

  • श्रम विभाग ने वेतन और बोनस से जुड़ी अपुष्ट सूचनाओं से बचने की अपील की।
  • बोनस की पात्रता के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 30 दिन काम करना जरूरी बताया गया है।
  • निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्र कर्मचारियों का मासिक वेतन 21,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • विभाग ने सेवायोजकों से 30 नवंबर तक देय बोनस का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा।
  • शिकायत और जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 8796355216 जारी किया गया है।

आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त करें जानकारी

अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी ने बताया कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से वेतन व बोनस भुगतान के संबंध में कई तरह की असत्य और भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। ऐसी अपुष्ट जानकारियों से श्रमिकों और सेवायोजकों के बीच अनावश्यक भ्रम पैदा हो रहा है। इसका असर औद्योगिक शांति और कानून-व्यवस्था पर भी पड़ सकता है।

उन्होंने श्रमिकों और सेवायोजकों से अपील की कि वे किसी भी संदेश या दावे पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करें। वेतन और बोनस से जुड़े नियमों की जानकारी श्रम विभाग या अन्य आधिकारिक सरकारी स्रोतों से ही प्राप्त करें। उन्होंने यह भी कहा कि गूगल या चैटजीपीटी से मिली जानकारी को आधिकारिक पुष्टि के बिना अंतिम रूप से सही न मानें।

बोनस पाने के लिए क्या हैं पात्रता की शर्तें?

श्रम विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, बोनस की पात्रता निर्धारित करने के लिए कुछ शर्तें बताई गई हैं। इनमें संबंधित वित्तीय वर्ष में कम से कम 30 दिन काम करना और कर्मचारी का मासिक वेतन 21,000 रुपये से अधिक नहीं होना शामिल है।

इसके अलावा, संबंधित प्रतिष्ठान में 20 या उससे अधिक कर्मचारी नियोजित होने चाहिए और प्रतिष्ठान पांच वर्ष से अधिक पुराना होना चाहिए। विभाग की विज्ञप्ति में बोनस की दर न्यूनतम 8.33 प्रतिशत से अधिकतम 20 प्रतिशत तक उपलब्ध एलोकेबल सरप्लस के आधार पर निर्धारित होने की जानकारी दी गई है।

बोनस की पात्रता और भुगतान लागू कानूनों तथा संबंधित परिस्थितियों के अनुसार तय होते हैं। इसलिए किसी कर्मचारी को बोनस मिलने की स्थिति का निर्धारण केवल एक शर्त के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए।

30 नवंबर तक बोनस भुगतान सुनिश्चित करने की अपील

अपर श्रमायुक्त ने सभी सेवायोजकों से अपील की है कि वे कर्मचारियों को देय बोनस का भुगतान निर्धारित समय के भीतर सुनिश्चित करें। विभाग की विज्ञप्ति में बोनस भुगतान के लिए 30 नवंबर तक की समयसीमा बताई गई है।

विज्ञप्ति के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को बोनस अगले वर्ष नियमानुसार देय होगा। कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे बोनस की पात्रता, गणना और भुगतान से संबंधित जानकारी आधिकारिक माध्यमों से प्राप्त करें।

शिकायत के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर

श्रम विभाग ने श्रमिकों से किसी भी अफवाह या अपुष्ट संदेश को आगे साझा न करने की अपील की है। यदि किसी कर्मचारी को बोनस की पात्रता, गणना या भुगतान से संबंधित शिकायत अथवा समस्या है, तो वह गौतमबुद्धनगर के संबंधित क्षेत्रीय श्रम कार्यालय से संपर्क कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, समस्या के समाधान और संबंधित जानकारी के लिए 8796355216 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। विभाग ने श्रमिकों और सेवायोजकों से नियमों की सही जानकारी प्राप्त करने तथा अनावश्यक भ्रम से बचने का आग्रह किया है।

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