
Supreme Court ने वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव को लेकर विभिन्न पक्षों की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि जब तक आगे की सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। साथ ही, केंद्र सरकार से इस मामले पर सात दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के जवाब देने के बाद याचिकाकर्ताओं को पांच दिन के भीतर अपना जवाब देना होगा।
केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं को दी गई समय सीमा
Supreme Court की सुनवाई के दौरान, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि वह वक्फ एक्ट में संशोधन को स्थगित नहीं कर रही है। भारत के सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि नए संशोधन के तहत कोई भी नियुक्ति वक्फ काउंसिल या बोर्ड में नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया कि सरकार उन वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई नहीं करेगी जो पहले से रजिस्टर और गजेटेड हैं। हालांकि, सरकार को अन्य संपत्तियों पर कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी गई है। केंद्र ने अदालत में कहा कि संसद द्वारा पास किए गए कानून को रोका नहीं जा सकता और वह इस मुद्दे पर प्रतिदिन सुनवाई के लिए तैयार है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।

#WaqfAmendmentBill 1/3 Deeply disturbing that the Hon'ble @indSupremeCourt, in the Waqf matter, appears to be acting as an extra-parliamentary authority. This overreach not only raises constitutional concerns but risks undermining the spirit of democratic separation of powers.
— Dr Rahul Srivastava (@drrahulsri) April 17, 2025

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उठे मिश्रित प्रतिक्रियाएँ
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ आई हैं। कुछ लोग इस निर्णय से नाखुश हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट संसद से भी शक्तिशाली है? वे यह भी पूछ रहे हैं कि क्या कोर्ट को संसद के कानूनों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है? वहीं, कुछ लोग इस फैसले को सकारात्मक रूप में देख रहे हैं और इसे न्यायिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा मान रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक यूजर ने इस बारे में अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास अभी बहुत सारे मामलों का लंबित पेंडिंग हैं, ऐसे में इस मामले को प्राथमिकता देने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने तर्क किया कि अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को पहले सुना जाना चाहिए था।
#WATCH | Delhi | On SC hearing on Waqf Amendment Act, Advocate Barun Kumar Sinha says, “The Supreme Court didn’t put a stay. The Solicitor General of India said that no appointment will be made either in the council or in the board under the new amendment act. The Supreme Court… pic.twitter.com/lRpBPgojgz
— ANI (@ANI) April 17, 2025
वक्फ कानून पर अब होगी 5 मई को सुनवाई
इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी, जब सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड कानून के संशोधन पर अपनी सुनवाई जारी रखेगा। अब देखना यह होगा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का क्या रुख रहेगा और सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या आता है। इस फैसले से यह भी संकेत मिलता है कि अदालत इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है और किसी भी तरह के बदलाव या नई नियुक्तियों पर रोक लगाकर मामले की गहनता से जांच करना चाहती है।

