UPPCL Bill Payment: सरकार ने नेवर पेड और लांग अनपेड बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नई राहत योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाना है जो लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो रही इस योजना के तहत अगर उपभोक्ता अपने पूरे बकाए की एकमुश्त राशि जमा करते हैं तो उन्हें बकाए पर लगे ब्याज (सरचार्ज) में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। साथ ही मूलधन पर भी 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
योजना के तीन चरण और छूट की दरें
यह राहत योजना तीन चरणों में दी जाएगी। पहला चरण 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा जिसमें पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को मूलधन में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। दूसरा चरण 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक रहेगा, जिसमें छूट 20 प्रतिशत होगी। तीसरा और अंतिम चरण 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक होगा, जिसमें 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
योजना किन उपभोक्ताओं पर लागू होगी
यह योजना दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए है। बिजली चोरी से जुड़ी विवादों में फंसे उपभोक्ताओं को भी इस योजना के तहत राहत मिलेगी। तकनीकी या मीटर से संबंधित गलतियों के कारण बिजली चोरी के मामलों में राजस्व निर्धारण धनराशि पर छूट दी जाएगी।
भुगतान की सुविधाएं और पंजीकरण
गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को सुविधा देते हुए बकाए का भुगतान अब मासिक किस्तों में भी किया जा सकेगा। योजना के दौरान ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग के मामले भी सही किए जाएंगे। उपभोक्ता विभाग की वेबसाइट, जन सेवा केंद्र, खंड उपखंड कार्यालय और कैश काउंटर से पंजीकरण कर सकते हैं। चोरी के मामलों में पंजीकरण के लिए 2000 रुपये या राजस्व निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) का भुगतान करना होगा।
जनपद में उपभोक्ताओं की स्थिति और योजना का क्रियान्वयन
जनपद के तीन खंडों में कुल 12,103 नेवर पेड उपभोक्ता हैं जिनका बकाया करीब 20 करोड़ 94 लाख रुपये है। वहीं 52,121 लांग अनपेड उपभोक्ताओं पर करीब 67 करोड़ 89 लाख रुपये का बकाया है। शासन के निर्देश पर पूरे जनपद में इस योजना को लागू किया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।
उपभोक्ताओं के लिए विकल्प
उपभोक्ता बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त कर सकते हैं या 750 रुपये या 500 रुपये मासिक किस्तों में भी भुगतान कर सकते हैं।
नेवर पेड उपभोक्ता वे हैं जिन्होंने कभी भी बिजली बिल जमा नहीं किया हो और कनेक्शन 31 मार्च 2025 से पहले मिला हो।
लांग अनपेड उपभोक्ता वे हैं जिन्होंने 31 मार्च 2025 से पहले आखिरी बार बिल भुगतान किया हो।
30 दिनों के अंदर भुगतान पर छूट का लाभ
- पहले चरण में मूलधन पर 25% छूट
- दूसरे चरण में 20% छूट
- तीसरे चरण में 15% छूट



