संभल शहर के मोहन तालाब भूमि विवाद ने फिर सुर्खियां बटोरी हैं। नगर प्रशासन अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने वाला था। कई मकानों और एक मस्जिद पर लाल निशान लगाए गए थे। प्रशासन का कहना था कि ये सभी निर्माण तालाब की भूमि पर किए गए हैं। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में स्टे (रोक) आदेश दे दिया है।
बुलडोजर कार्रवाई पर रोक
हाईकोर्ट ने मोहन तालाब भूमि पर बने लगभग 80 मकानों और एक मस्जिद पर रोक लगा दी है। इसके बाद किसी भी तरह की तोड़फोड़ या प्रशासनिक कार्रवाई फिलहाल नहीं हो सकती। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भेजते हुए अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया
क्षेत्र के स्थानीय लोग सालों से यहां रह रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने पैसों से मकान खरीदे हैं और अब उन्हें डर था कि नोटिस और लाल निशानों के बाद बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के स्टे आदेश से स्थानीय लोगों में राहत की भावना है।
प्रशासन की स्थिति
प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही है। इसके अलावा, क्षेत्र में प्रशासन की ओर से जारी नोटिस और लाल निशान के बाद मची अफरा-तफरी अब थम गई है। अगली सुनवाई तक स्थिति यथावत रहेगी।
कानूनी प्रक्रिया जारी
यह मामला अब न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा। हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की निगरानी महत्वपूर्ण होगी।


